अपर पीसीएस परीक्षा में पूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण न दिए जाने से पूर्व सैनिकों में रोष व्याप्त
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हरिद्वार। लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित अपर पीसीएस परीक्षा 2021 में भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण न दिए जाने से पूर्व सैनिकों में रोष व्याप्त है। बताते चलें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीसीएस परीक्षा 2021 में कुल 318 रिक्तियों के लिए गत 3 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया है। जिसमें लगभग एक लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। जिसका परिणाम अभी प्रतीक्षित है। लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कुल पदों के सापेक्ष पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की ओर से 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है।
उत्तराखंड राज्य सरकार अन्य सभी नौकरियों में भी पूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 7 दिसंबर 2021 के विज्ञापन अनुसार कुल 318 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। साधारण गणित से 318 पदों का 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लगभग 15 पद होता है और इन पदों को पूर्व सैनिकों से भरा जाना चाहिए था। परंतु जारी लिस्ट में तीन पद ही पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। जिसको लेकर भूतपूर्व सैनिकों में असंतोष एवं रोष व्याप्त है।
पूर्व वायु सैनिक अंकेश भाटी ने लोक सेवा आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए गए पूर्व सैनिकों के आरक्षण को भरने के लिए कितने लोगों की 318 पदों में क्षैतिज व्यवस्था लागू की गई हैं का जबाव मांगा है। लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त मामले की जानकारी के लिए जब आयोग की वेबसाइट में दिए गए नंबरों पर फोन किए गए तो संपर्क नहीं किया जा सका। सूत्रों के अनुसार उचित समाधान न मिलने की दशा में पूर्व सैनिक न्यायालय के दरवाजे को खटखटाने का मन बना रहे हैं।
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