नशे में धुत होकर पढ़ाने वाला शिक्षक निलंबित, जाने क्या है मामला
[ad_1]
देहरादून। उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण के पत्र संख्या / 603/2021-22 दिनांक 14 मार्च 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या / संस्तुति के आधार पर प्रदीप कुमार, प्र०अ० रा०प्रा०वि० कुणेध विकास खण्ड थलीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल को, जिनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया संलग्न आरोपों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (Contemplated) है, एतदद्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण में सम्बद्ध किया जाता है।
1. निलम्बन अवधि में श्री प्रदीप कुमार, प्र०अ० रा०प्रा०वि० कुणेथ विकास खण्ड थलीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी / शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।
जिन्हें निलम्बन से पूर्व या प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
2 उपर्युक्त प्रस्तर में उल्लिखित जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि का भुगतान तभी किया जायेगा जय प्रदीप कुमार, प्र०अ० रा०प्रा०वि० कुणेथ विकास खण्ड थलीसैण जनपद पौड़ी गढ़वाल इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्वयसाय में न लगें हों।
[ad_2]
Source link