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राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति नियम में बड़ा बदलाव, अब विवाहित बेटी को भी मिलेगी नौकरी

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जयपुर. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने अनुकंपा नियुक्ति के नियम में बड़ा बदलाव किया है. गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम-1996 में संशोधन कर दिया है. मंत्रिमण्डल के इस फैसले से अब मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित के रूप में तलाकशुदा पुत्री तथा अविवाहित राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके माता, पिता, अविवाहित भाई या बहन तथा कोई भी आश्रित नहीं होने की स्थिति में विवाहित पुत्री को भी सम्मिलित किया गया है. इस प्रावधान से राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्मिक की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर आश्रित परिवार को राहत दी जा सकेगी. वर्तमान अनुकम्पा नियुक्ति नियमों में अब तक मृत कार्मिक के आश्रित के रूप में पति, पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, दत्तक पुत्र या दत्तक अविवाहित पुत्री को ही पात्र माना गया है.

राजस्थान में अब सिर्फ 45 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी. अब तक आवेदन की प्रक्रिया जटिल होने कारण समय पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाती थी. अब राज्य सरकार ने नोडल अधिकारी और केस अधिकारी नियुक्त कर उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है. कार्मिक विभाग ने सभी कलेक्टरों, ACS और सचिवों को परिपत्र जारी किया है. नई व्यवस्था के तहत किसी राजकीय कर्मी की सेवाकाल में मौत होने पर केस प्रभारी परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाएगा.

रिटायर्ड कर्मचारी को 50 फीसदी ग्रेच्युटी

गहलोत कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब कोर्ट केस जारी होने पर भी रिटायर्ड कर्मचारी को 50 फीसदी ग्रेच्युटी दी जाएगी. ग्रेच्युटी के लिए पेंशन विभाग में सर्विस बुक भिजवाने की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम-1996 में भी संशोधन कर दिया है. इसके साथ ही कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम-2005 को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवेलपमेंट आथॉरिटी एक्ट-2013 के दायरे में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की भी मंजूरी दी है. इससे सभी सरकारी कर्मचारी जिन पर नई पेंशन योजना लागू होगी उन्हें पीएफआरडीए एक्ट-2013 का फायदा मिलेगा.

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इसके साथ ही कैबिनेट ने किसान कल्याण की योजनाओं को चलाने के लिए कृषक कल्याण कोष में बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दीर्घकालिक लोन को मंजूरी दे दी है. राजस्थान जिला न्यायलय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम-1986 में संशोधन और जिला न्यायालय में संविदा में  लगे कोर्ट मैनेजर्स को नियमित करने और नया संवर्ग बनाने के लिए भी नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है.

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