नजूल भूमि पर फ्री होल्ड के मामले में बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
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नैनीताल. उत्तराखंड में नजूल भूमि का मुद्दा राजनीतिक तौर पर तो गर्मा ही रहा था, अब अदालत से इस मामले में बड़ा मोड़ आया है. राज्य में नजूल भूमि पर फ्री होल्ड के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नजूल भूमि पर सरकार की बनाई संशोधित नीति को निरस्त किया था. नजूल भूमि पर फ्रीहोल्ड करने को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट ने तब नजूल भूमि को सरकार के खाते में निहित करने का आदेश दिया था. इस मामले में रुद्रपुर की सुनीता और राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
नजूल एक तरह से सरकारी जमीन है और इस पर काबिज लोगों को अतिक्रमणकारी माना जाता है. नैनीताल, उधमसिंह नगर और देहरादून में हजारों परिवार दशकों से नजूल भूमि पर बसे हैं. 2009 में भाजपा सरकार ने नजूल पॉलिसी लागू की थी, जिसमें कई संशोधन होते रहे, लेकिन 2018 में त्रिवेद्र सिंह रावत सरकार के समय हाई कोर्ट ने नजूल पॉलिसी को पूरी तरह खारिज कर दिया था. इसका नतीजा ये रहा कि हज़ारों लोगों को मालिकाना हक नहीं मिल पाया. अब ये मुद्दा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर खड़ा हो गया है.
बीजेपी विधायक ने किया बड़ा दावा
रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल ने दावा किया है कि विधानसभा के इसी सत्र में 9 और 10 दिसंबर को गरीबों के हक में अध्यादेश लाया जाएगा. नजूल वासियों को मालिकाना हक नहीं मिलने पर चुनाव नहीं लड़ने तक का ऐलान कर चुके ठुकराल ने यह भी कहा कि राज्यपाल को दोबारा अध्यादेश भेजा जाएगा और पूरी उम्मीद है कि वह उस पर दस्तखत करेंगे.
आपके शहर से (नैनीताल)
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Tags: Nainital news, Supreme Court, Uttarakhand high court, Uttarakhand news
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