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Bihar News: कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को अब बिहार में 4 लाख के अलावा भी मिलेंगे 50 हजार रुपये

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पटना. बिहार में कोरोना (Covid-19) से मरने वाले सभी व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि (Corona Compensation) का भुगतान इस साल मार्च महीने से ही किया जा रहा है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने मुख्यमंत्री राहत कोष से इस राशि का भुगतान करने की शुरूआत की थी. मुख्यमंत्री राहत कोष से अबतक 3704 मृत व्यक्तियों को 4 लाख की दर से कुल 148.16 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कोविड-19 से अबतक 5111 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपये की दर से कुल 204.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. शेष आश्रितों को भुगतान की कार्रवाई जिला स्तर से की जा रही है. इस प्रकार अबतक बिहार सरकार के द्वारा कुल 8815 लाभुकों को 352.60 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है.

कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था कि बिहार का कोई कोरोना मरीज अगर अन्य किसी प्रदेश में इलाज के दौरान अपनी जान गंवाता है तो उनके आश्रितों को भी कोरोना मुआवजा के रूप में चार लाख रुपये मिलेंगे. सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक कोरोना से तकरीबन 10 हजार मौतें हो चुकी हैं. बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के आने के साथ ही नीतीश सरकार ने इसे महामारी को आपदा की श्रेणी में रखा था. बिहार में कोरोना से मौत पर सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 4 लाख रुपये का मुआवजा देती है. ये मुआवजा मृतकों के आश्रित (पिता/माता/ पति/पत्नी/ बेटे/ बेटी) के खाते में जमा कराया जाता है. मुंगेर में बिहार से कोरोना की पहली मौत हुई थी और मृतक के परिवार को मुआवजे का चेक उनके घर पर उपलब्ध कराया गया था.

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सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक कोरोना से तकरीबन 10 हजार मौतें हो चुकी हैं. (फाइल फोटो तस्वीर: AP)

कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों के मिलेंगे साढ़े चार लाख रुपये
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50,000 रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से करने का निर्णय लिया गया है. इस तरह राज्य सरकार के द्वारा भी पूर्व में कोविड- 19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपये की दर से भुगतान की गई अनुग्रह अनुदान की राशि के अतिरिक्त 50,000 रुपये की राशि का भी भुगतान करने का निर्णय लिया गया है. इसके अन्तर्गत सभी जिलों को 8815 कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को भुगतान हेतु कुल 44.075 करोड़ रुपये आवंटित की गई है, जिसका भुगतान जिला पदाधिकारी के स्तर से किया जा रहा है.

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सभी जिलों को जिला स्तर से ही कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित करने का निदेश दिया गया है. अब तक कुल भुगतान की गई राशि 396.675 करोड़ हैं.

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