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CDS की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव, जानें क्या है नया नियम?

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नई दिल्ली। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पिछले साल दिसंबर में तमिलनाडु के कुन्नूर के पास वायुसेना के हेलीकॉप्‍टर दुर्घटनाग्रस्‍त होने से मौत हो गई थी। इसके बाद से ही सीडीएस का पद खाली है और तब से ही देश के दूसरे सीडीएस की नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है। वहीं अब केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद पर नियुक्ति के लिए तीनों सेनाओं (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में हुए निधन के बाद से यह पद रिक्त है।

रक्षा मंत्रालय ने सीडीएस पद के लिए योग्य अधिकारियों के दायरे को विस्‍तृत करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के साथ अन्य शीर्ष अफसर सीडीएस पद के लिए योग्य होंगे।

रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में एक और अहम बदलाव यह किया गया है कि हाल ही में रिटायर सेना प्रमुख और उप-प्रमुख भी इस पद के लिए योग्य होंगे। हालांकि, इसके लिए आयु सीमा 62 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बता दें कि इस हेलीकॉप्‍टर हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्‍नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। जनरल बिपिन रावत को सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टाफ (CDS) नियुक्‍त किया गया था।



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