भाटी हत्याकांड : 29 साल पुराने केस में HC का अहम फैसला, बाहुबली डीपी यादव के बाद अब लक्कड़ भी बरी
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नैनीताल. यूपी दादरी के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड के दोषी पाल सिंह लक्कड़ को भी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है. इसी केस में करीब दो हफ्ते पहले कोर्ट ने बाहुबली डीपी यादव को भी बरी किया था. यादव के बाद लक्कड़ को बरी करते हुए भी नैनीताल हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने सीबीआई कोर्ट का पिछला फैसला पलटा क्योंकि सीबीआई अदालत ने इन आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी. 29 साल पुराने मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी माने गए अन्य दो करण यादव और परनीत भाटी के संबंध में फैसला बाकी है.
कोर्ट में बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला पलट दिया. हालांकि इसी केस के मुख्य आरोपी डीपी यादव को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पहले ही दोषमुक्त कर बरी कर दिया था. पिछले दिनों कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. लक्कड़ पाल सिंह के वकील हर्षित सनवाल ने हाई कोर्ट की डिविजन बेंच के फैसले के बारे में बताया कि ‘सभी मामलों में पाल सिंह को बरी कर दिया गया है और जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए गए हैं.’ सनवाल के मुताबिक सीबीआई लक्कड़ के खिलाफ केस को संदेह से परे साबित करने में असफल रही.
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सीबीआई कोर्ट का फैसला पलटते हुए विधायक हत्याकांड में नैनीताल हाई कोर्ट ने उम्रकैद के दोषी को बरी किया.
केस का 29 सालों का सफर
दरअसल 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की दादरी रेलवे क्रॉसिंग पर हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप डीपी यादव, परनीत भाटी, करण यादव और पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पर लगा था. 15 फरवरी 2015 को देहरादून में सीबीआई की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सीबीआई कोर्ट के आदेश को चारों दोषियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. वहीं, महेंद्र भाटी के पुत्र ने इनकी सज़ा बढ़ाने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
गौरतलब है कि इस मामले में हाई कोर्ट ने पिछले दिनों ही बाहुबली डीपी यादव को बरी किया था. सीबीआई कोर्ट ने छह साल पहले यादव को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी. इस मामले में नैनीताल स्थित हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी. हाई कोर्ट के फैसले से अब यादव के बाद लक्कड़ को भी बड़ी राहत मिली.
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