नैनीताल HC ने सख्त लहजे में कहा- लव मैरिज करने वालों को धमकाया तो…
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नैनीताल. नैनीताल हाई कोर्ट ने हाल ही कहा है कि युवा जोड़ों को प्रताड़ित करने की शिकायत पर तत्काल होना चाहिए मुकदमा. उन्होंने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज व युवा जोड़ों की शादी या फिर शादी का इरादा रखने वालों को कोई प्रताड़ित करता है या धमकी देता है तो यह गलत है. चीफ जस्टिस कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने सभी थाना कोतवाली को इसका बकायदा सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया है. हालांकि इस दौरान डीजीपी ने कोर्ट को कहा कि ऐसा सर्कुलर जारी किया जा चुका है.
सुरक्षा नहीं मिलने पर युवा जोड़े का कोर्ट आना गंभीर
दरअसल स्वहेला हुसैन की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वयस्कों को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का पूरा अधिकार है और परिवार दोस्त समेत अन्य लोगों को दबाव की अनुमति नही दी जा सकती है. कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन में युवा जोड़ों को सुरक्षा प्रदान नहीं कि जा रही है ना ही उनकी एफआईआर दर्ज हो रही है जिसके कारण ऐसे मामले हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं. जो लोग अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं या परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी कर रहे हैं उनको परिवार या असामाजिक तत्वों द्वारा धमकाया भी जा रहा है. सुनवाई के दौरान डीजीपी ने कहा कि सभी को इसका सर्कुलर जारी किया गया है. डीजीपी ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा.
उत्तराखंड हाई कोर्ट के अध्यक्ष अवतार सिंह रावत ने कहा कि कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है कि घर परिवार व अंतरजातीय विवाह के दौरान प्रताड़ित करने के मामले सीधे हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं. लग रहा है कि पुलिस उनके केस को सही से हैंडल नहीं कर रही है. वहीं अवतार सिंह कहते है कि ऐसे मामलों में पुलिस अपनी ड्यूटी सही से निभाने के साथ सुरक्षा भी दे ताकि कोर्ट तक ना आना पड़े.
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