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बॉम्बे HC में राहुल गांधी की याचिका, कहा- ‘मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित’

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Rahul Gandhi plea in Bombay High court: पीएम मोदी को ‘कमांडर इन चीफ’ कहने से जुड़े मानहानि केस के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका. याचिका में राहुल गांधी ने कहा- राजनीतिक एजेंडे के तहत उन्हें झूठे और व्यर्थ के मुकदमेबाजी में फंसाया जा रहा है. मुझे परेशान करने और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचने के लिए यह केस दर्ज किया गया है. 2018 में राहुल गांधी ने एक सभा में पीएम मोदी (PM Narendra modi) को ‘कमांडर इन थीफ’ कहा था. इस बात से नाराज होकर बीजेपी कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का केस.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में गिरगांव मेट्रोपोलिटयन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज मानहानि केस के खिलाफ याचिका दायर की है. इस याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट से यह अपील की है कि जब तक उच्च न्यायालय इस मामले पर सुनवाई नहीं करता है तब तक मजिस्ट्रेट कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगी रहनी चाहिए.

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राहुल गांधी ने पीएम को कहा था ‘कमांडर इन थीफ’
दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा पीएम मोदी को ‘कमांडर इन थीफ’ कहने से जुड़ा है. साल 2018 में उन्होंने राजस्थान में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमांडर इन थीफ कहा था और 24 सितंबर 2018 को ट्वीट के जरिए भी उन्हें इस तरह संबोधित किया था.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस कमेंट से नाराज गिरगांव के बीजेपी कार्यकर्ता महेश श्रीमल ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. नाराज बीजेपी कार्यकर्ता ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को ‘कमांडर इन थीफ’ मलब ‘चोरों का सरकार’ कहकर सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं और देश के नागरिकों का अपमान किया है.

‘यह केस मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश’
अपनी याचिका में राहुल गांधी ने कहा कि, जब से वे निर्वाचित जनप्रतिनिधि के तौर पर सक्रिय हैं, तब से उन्हें राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित होकर झूठे और व्यर्थ के मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में उन्हें परेशान करने और उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचने के लिए यह केस दर्ज किया गया है.

राहुल गांधी की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में दी गई याचिका में कहा गया है कि, यह क्रिमिनल कोर्ट के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला था. इस केस में शिकायतकर्ता ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह कैसे इस कथित मानहानि से आहत हुआ है.

इस याचिका में यह भी बताया हया कि शिकायतकर्ता श्रीमल द्वारा कोर्ट में सबमिट की गई न्यूज रिपोर्ट में राहुल गांधी के बयान का कोई जिक्र नहीं है. इसके बावजूद मजिस्ट्रेट ने प्रक्रिया शुरू कर दी. राहुल गांधी ने कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है. बॉम्बे हाईकोर्ट राहुल गांधी की इस याचिका पर 22 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

Tags: Bombay high court, Congress, Rahul gandhi



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