मधुमिता शुक्ला हत्याकांड: 17 साल से जेल में बंद दोषी ने मांगी ज़मानत, हाई कोर्ट में ये दलील दी
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मधुमिता शुक्ला हत्याकांड पिछले करीब दो दशकों से चर्चा में रहा है. (File Image)
Sensational Murder Case : करीब 18 साल पुराने चर्चित हत्याकांड में उम्र कैद की सज़ा काट रही दोषी महिला ने उत्तराखंड स्थित हाई कोर्ट को यह भी बताया कि वह सजा माफ करने की अपील राज्य सरकार से भी कर चुकी है.
नैनीताल. मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही यूपी बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी ने उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट की एकलपीठ में दाखिल याचिका में मधुमणि मांग की है कि उनको जमानत दी जाए. जस्टिस आर सी खुल्बे की कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट अब इस मामले पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. मधुमणि ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसने उत्तराखंड सरकार से सज़ा माफ करने की अपील भी एक साल पहले की थी, जिस पर अब तक फैसला नहीं लिया गया.
दरअसल अमरमणि की पत्नी मधुमणि ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उनको जमानत पर रिहा किया जाए क्योंकि जेल में रहते हुए उसे 17 से 18 साल हो गए हैं और इस दौरान उसका आचरण ठीक रहा. हाईकोर्ट को मधुमणि ने बताया कि अपनी सज़ा को माफ करने के लिए एक अपील उसने गृह सचिव उत्तराखण्ड व राज्यपाल को मई 2021 से लेकर 22 सितंबर 2021 के बीच जेल प्रशासन गोरखपुर के माध्यम से दी थी. हालांकि उत्तराखण्ड सरकार ने इस अपील पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है.
क्या था था पूरा मामला?
यूपी के लखीमपुर खीरी की कवयित्री मधुमिता शुक्ला की 9 मई 2003 को लखनऊ स्थित पेपर मिल कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्या का आरोप तत्कालीन सरकार में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि पर लगा था. उस वक्त मधुमिता गर्भवती थी. बाद में जांच के दौरान डीएनए से पता चला कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता अमरमणि थे. मधुमिता के परिजनों के आग्रह पर इस हत्याकांड की सुनवाई सीबीआई के विशेष जज ने देहरादून में की थी, जहां 24 अक्टूबर 2007 को मधुमणि को उर्मकैद की सजा हुई थी.
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