उत्तराखंड

देहरादून में शराब का ये ठेका हुआ सील, शराब व्यपारियों में खलबली, जानिए वजह

देहरादून। आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के आदेश संख्या 12461/ दिनांक 30/8/2023 एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी देहरादून के पत्रांक सं0 883 दिनांक 5 जून 2023 जिसके अनुसार जिला अधिकारी देहरादून के द्वारा दिनांक 31/8/2017 को विदेशी मदिरा की दुकान हरिद्वार बाई पास निकट रिस्पना पुल को अन्य स्थान पर स्थान्तरित करने के आदेश पारित किये गये थे, परन्तु बावजूद इसे ठेके को स्थान्तरित नहीं किया गया था।

जिसके चलते जिला आबकारी अधिकारी देहरादून के आदेश संख्या 2285 सितम्बर 15, 2013 के अनुपालन करते हुए विदेशी मदिरा की दुकान हरिद्वार बाईपास निकट रिस्पना पुल मदिरा, वाइन व बियर का स्टाक लेने के पश्चात् दुकान को विधिवत सील किया गया, तथा दुकान में ताला लगाते हुए विक्रेता राहुल सिंह पुत्र शिव सिंह निवासी गैंठानों रूद्र प्रयाग व विजय यादव निवासी सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा ताले लगाये गए, जिन्हें आबकारी टीम द्वारा सील बन्द किया गया है।

 

सभी तालों की चाबी दोनों विक्रेताओं को सौंप दी गयी, स्टॉक पंजिका अपने कब्जे में ली गयी, सील बंदी की फोटो ग्राफी भी की गयी, FL-36 पास दुकान में नहीं पाई गई है. आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के आदेशों का ठेका संचालक ने नहीं किया अनुपालन तो जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान को करनी पड़ी कार्यवाही, कहा अनुसाशन हीनता बर्दास्त नहीं….

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