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समान नागरिक संहिता देश की जरूरत, इसे लागू करने पर विचार किया जाए: इलाहबाद हाई कोर्ट

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नई दिल्ली.  इलाहबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court ) ने केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड (Uniform Civil Code ) लागू करने को लेकर विचार करने को कहा है. हाई कोर्ट ने कहा है कि अब ये देश की जरूरत बन गई है. बता दें कि संविधान की धारा 44 के तहत कहा गया है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो. समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होने की बात कही गई है.

एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड देश की जरूरत है और इसे अनिवार्य रूप से लाया जाना चाहिए. कोर्ट ने आगे कहा, ‘इसे सिर्फ स्वैच्छिक नहीं बनाया जा सकता, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई आशंका और भय के मद्देनजर जैसा कि 75 साल पहले डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने कहा था.’

‘संसद को हस्तक्षेप करना चाहिए’
बता दें कि कि हाईकोर्ट में अलग-अलग धर्मों के दंपति ने मैरेज रजिस्ट्रेशन में सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कहा कि ये समय की आवश्यकता है कि संसद एक ‘एकल परिवार कोड’ के साथ आए. अंतरधार्मिक जोड़ों को ‘अपराधियों के रूप में शिकारट होने से बचाएं.’ अदालत ने आगे कहा, ‘हालात ऐसे बन गए हैं कि अब संसद को हस्तक्षेप करना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि क्या देश में विवाह और पंजीकरण को लेकर अलग-अलग कानून होने चाहिए. या फिर एक’.

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क्या थी वकिलों की दलील
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के विवाह को जिला प्राधिकरण द्वारा जांच के बिना पंजीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें इस उद्देश्य के लिए अपने साथी के धर्म में परिवर्तित होने से पहले जिला मजिस्ट्रेट से अनिवार्य मंजूरी नहीं मिली थी. हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने जोर देकर कहा कि नागरिकों को अपने साथी और धर्म को चुनने का अधिकार है और धर्म परिवर्तन अपनी इच्छा से हुआ.

दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कि थी टिप्पणी
बता दें कि कि इस साल जुलाई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी की थी और कहा था कि सरकार को समान क़ानून के दिशा में सोचना चाहिए. डॉ अंबेडकर देश की आधी आबादी जो महिलायें हैं, उनको उनके अधिकार देने के लिए ये बिल लाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने ने ही कहा कि इस पर एक राय बनाकर उचित समय पर इसे लागू किया जाना चाहिए.

Tags: Allahbad high court, Uniform Civil Code



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