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Drugs case में जमानत मिलने के बाद फिर NCB दफ्तर पहुंचे आर्यन खान

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मुंबई. मुंबई में क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी (Drugs Case) के मामले में आरोपी आर्यन खान (Aryan Khan) शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के समक्ष पेश हुए. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन की आज पहली पेशी थी. दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत देते हुए जो 14 शर्तें लगाई थी, उनमें एक शर्त यह थी कि उन्हें हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. आर्यन खान हाईकोर्ट की इसी शर्त को पूरा करने के लिए आज एनसीबी दफ्तर में पेश हुए.

सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में लगभग 26 दिन बिताने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 अक्तूबर को ड्रग्स केस में जमानत मंजूर की थी. इसके 2 दिन बार यानी 30 अक्टूबर को वे जेल से रिहा होकर अपने घर मन्नत पहुंचे थे.

हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत देते हुए लगाई 14 शर्तें
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आर्यन खान और सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को जमानत पर रिहा करते हुए 14 शर्तें लगाई हैं. कोर्ट ने आर्यन खान से कहा कि वह किसी भी सह आरोपियों से न तो मिलेंगे और न ही बातचीत करेंगे. कोर्ट ने आर्यन को सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की भी हिदायत दी है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आर्यन खान को विशेष अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने को कहा है. आदेश में यह भी कहा गया है कि आर्यन खान को हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी ऑफिस में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्यन खान एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना भारत से बाहर नहीं जा सकते हैं.

आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को किया था गिरफ्तार
एनसीबी ने दो अक्टूबर को मुंबई के तट के पास, गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (23) और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने क्रूज से मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया है. आर्यन को तीन अक्टूबर को एनडीपीएस कानून के तहत, मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. आर्यन और मर्चेंट आठ अक्टूबर से आर्थन रोड जेल में बंद हैं. वहीं, धमेचा भायखला महिला कारागार में आठ अक्टूबर से बंद हैं.

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