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ड्रग्स केस: जमानत पर स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे आर्यन खान, कल हो सकती है सुनवाई

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मुंबई. क्रूज शिप ड्रग्स मामले (Cruise Ship Drugs Case) में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ने अपनी जमानत खारिज होने पर विशेष एनडीपीएस कोर्ट (NDPS Court) के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay Highcourt) में एक अर्जी दी है. आर्यन की अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आर्यन खान समेत दो अन्य को बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया. इन तीनों आरोपियों को मुंबई अपतटीय क्षेत्र में एक क्रूज पोत से मादक पदार्थ बरामद होने के संबंध में गिरफ्तार किया गया था.

विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों- अरबाज मर्चेंट तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं तथा धमेचा यहां बायकुला महिला कारागार में बंद हैं. मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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आर्यन ने अपनी जमानत याचिका में कही ये बात
आर्यन ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि एनसीबी की यह दलील निराधार है कि वह साजिश और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल पाए गए हैं. उन्होंने रेखांकित किया कि उनके पास से मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई.

एनसीबी ने हालांकि जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आर्यन कई साल से मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और वह नशीली वस्तुओं की खरीद के लिए ऐसे कई व्यक्तियों के संपर्क में थे जो अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं.

एजेंसी ने आर्यन खान की वॉट्सऐप चैट का हवाला दिया है और दावा किया कि इससे बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की खरीद का संकेत मिलता है. इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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