केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ED और CBI चीफ का कार्यकाल 2 से बढ़ाकर 5 साल किया
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CBI ED Chief Tenure: अध्यादेश के मुताबिक, कार्यालय में दो साल पूरे होने के बाद यदि सेवा विस्तार को चयन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन करने वाले एक अध्यादेश के माध्यम से यह परिवर्तन प्रभावी हुआ था. एक अन्य अध्यादेश में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करते हुए ईडी प्रमुख के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है. हालांकि, इसके अंतर्गत कार्यकाल को एक साल में एक बार ही बढ़ाया जा सकेगा.
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