उत्तराखंड

विधायक महेन्द्र भाटी हत्या केस में बीजेपी नेता प्रणीत भाटी भी बरी, हाईकोर्ट ने पलटा सीबीआई कोर्ट का फैसला

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नैनीताल. चर्चित महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला लिया. यूपी दादरी के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड के सभी दोषियों को हाईकोर्ट ने दोष मुक्त कर चुका है. अब हत्याकांड के आखरी दोषी प्रणीत भाटी को भी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. साथ ही चीफ जस्टिस कोर्ट ने महेंद्र भाटी के बेटे की सभी दोषियों की सजा बढ़ाने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है.

डीपी यादव, करन यदाव, लक्कड़ पाला सिंह को कोर्ट पहले ही बरी कर चुका है. कोर्ट में बेनिफिट्स ऑफ डाउट देते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला पलट दिया है. सीबीआई कोर्ट ने इन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पिछले दिनों कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट के इस फैसले ने सभी

सीबीआई कोर्ट ने दी थी आजीवनकारावास की सजा
दरअसल 13 सितंबर 1992 गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की दादरी रेलवे क्रासिंग पर हत्या कर दी गयी थी. हत्या का आरोप डीपी यादव, परनीत भाटी, करण यादव व पाल सिंह पर लगा था. 15 फरवरी 2015 को देहरादून सीबीआई की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी. सीबीआई कोर्ट के आदेश को चारों दोषियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

उधर, महेंद्र भाटी के पुत्र ने इनकी सजा बढ़ाने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट में प्रनीत भाटी के वकील ललित शर्मा के अनुसार प्रनीत भाटी 120बी के दोषी थे. सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों के साथ उनको भी आजीवन कारावार की सजा सुनाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने उस आदेश को पलटा और उनका कोई रोल इस हत्याकांड में नहीं माना है.

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Tags: Nainital high court



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