उत्तराखंड

क्या 15 अगस्त के बाद भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, जानिए क्या कहते हैं नियम

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देहरादून। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अब दिन व रात के दौरान भी फहराया जा सकता है, बशर्ते झण्डे फहराने की नियमावली का पूर्ण पालन किया जाए जिसमें झण्डा मैला, कटा-फटा या उल्टा न हो। झण्डा झुका हुआ न हो, राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊंचा हो। भारत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के पैरा 2.2 के खंड-xi में बदलाव कर राष्ट्रीय ध्वज को प्राइवेट इमारतों पर दिन-रात फहराने की अनुमति दी है।

डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट ने साध-संगत से आह्वान किया है कि जिन्होंने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया हुआ है वे तिरंगे के सम्मान व गरिमा का पूरा ध्यान रखें। झण्डा मैला या फटा न हो, झुका न हो, अगर आप इसे संभाल नहीं सकते तो पूरे सम्मान के साथ उतार कर नियमानुसार अपने घर पर रख लें, ताकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और गरिमा को कोई ठेस न पहुंचे।



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