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Ministry of Road Transport: बाइक पर बच्‍चों को बैठाने के लिए बने सख्‍त नियम, जानें कब से लागू होंगे?

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नई दिल्‍ली. केन्‍द्र सरकार ने बाइक में चार साल तक के बच्‍चे को बैठाने के लिए नियम सख्‍त (New Rules) कर दिए हैं. बच्‍चों की सुरक्षा को लेकर यह फैसला ि‍लया गया है. नियमों का उल्‍लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार नियम के जनवरी 2023 से नए नियम (New Rules) लागू होने की पूरी संभावना है.

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दोपहिया वाहनों पर सवार बच्‍चों की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए हैं. नए नियम लागू होने के बाद सड़क हादसे के वक्‍त अगर बाइक में बच्‍चा सवार होगा, तो उछल कर रोड पर नहीं गिरेगए और कैजुअल्‍टी की की संभावना कम होगी. मंत्रालय ने अभी नोटिफिकेशन जारी कर आपत्तियों के लिए एक माह का समय दिया है. इसके बाद मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में संशोधन हो जाएगा, जिससे यह कानून बन जाएगा.

जनवरी 2023 तक लागू होगा

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार यह नोटिफिकेशन पर आपत्तियों देने का समय 30 यानी नवंबर अंत तक है. अगर आपत्तियां आती हैं तो उनका समाधान किया जाएगा. इसके बाद गजट जारी कर संशोधन कर दिया जाएगा. नोटिफिकेशन में स्‍पष्‍ट किया गया है कि संशोधन के एक साल बाद लागू हो जाएगा. यानी दिसंबर तक आपत्तियों का निपटारा होने के बाद संशोधन कर दिया जाएगा और एक साल बाद जनवरी 2023 में यह लागू हो जाएगा. नए नियम का पालन करने पर चालान किया जाएगा.

इसलिए पड़ी नए नियम की जरूरत

सड़क हादसों में होने वाली कुल मौतों में 37 फीसदी यानी 56000 के करीब बाइक सवार होते हैं. इनमें तमाम बच्‍चे भी शामिल होते हैं तो हादसे पर झटका लगने के बाद रोड पर गिरते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं, कई मामलों में बाइक सवार बच जाता है लेकिन बच्‍चे का चपेट में आ जाता है. इसलिए सख्‍त नियम बनाने की जरूरत पड़ी है.

ये बनेंगे नियम

– नए नियम के अनुसार 4 साल तक के बच्चे को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाते समय बाइक, स्कूटर, स्कूटी जैसे दोपहिया वाहनों की स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटे से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए.
– दोपहिया वाहन चालक के साथ बैठने वाले 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को क्रैश हैलमेट पहनना अनिवार्य है.
– मोटरसाइकिल चालक यह सुनिश्चित करेगा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ बाइक या स्कूटर पर अपने साथ बांधे रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करेगा.

देश में वाहनों की संख्या

-देश में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 24 करोड़ के करीब
– दो पहिया वाहनों की संख्या 15 करोड़
-7 करोड़ के करीब बस, ट्रक और कारें हैं देश में
-2.5 करीब करोड़ डीजल की कारें हैं

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