आर्यन खान की जमानत के डिटेल ऑर्डर पर बोले नवाब मलिक- साबित हुआ ये वसूली के लिए किडनैपिंग का मामला था
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मुंबई. बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से मिली बेल का डिटेल्ड ऑर्डर शनिवार को सार्वजनिक कर दिया गया. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने डिटेल्स ऑर्डर में रहा है कि आर्यन खान (Aryan Khan) के पास किसी भी तरह का पदार्थ नहीं मिला था. साथ ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश का सबूत नहीं मिला है. हाई कोर्ट के इस डिटेल्ड ऑर्डर के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक (NCP leader Nawab Malik) ने ट्वीट किया है.
महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि अदालत का आदेश साबित करता है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का क्रूज पर जाने का मामला किडनैपिंग और फिरौती से जुड़ा हुआ था. नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा है, ‘उच्च न्यायालय का आदेश यह साबित करता है कि आर्यन खान केस वसूली के लिए किडनैप किए जाने का केस है. यह पहले से ही प्लान किया गया था. वसूली करने के लिए उन्हें फंसाया गया और किडनैप किया गया. लेकिन एक सेल्फी बाहर आ गई और सारा प्लान फेल हो गया. इस पूरे फर्जीवाड़े का अब भांडा फूट गया है.’
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क्या कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने?
मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई में क्रूज पोत में कथित तौर पर मादक पदार्थ बरामदगी के मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य को जमानत देने वाले अपने विस्तृत आदेश में कहा है कि उसे आरोपियों के खिलाफ ऐसे कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं मिले हैं, जो ये दिखाते हों कि आरोपियों ने अपराध की साजिश रची थी. न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांब्रे की एकल पीठ ने 28 अक्टूबर को आर्यन खान, उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. विस्तृत आदेश की प्रति शनिवार को मुहैया कराई गयी.
High Court order proves that the #AryanKhan case was a case of Kidnapping and Ransom.
It was pre planned but a selfie released in public domain failed the plan.
The Farjiwada now stands exposed pic.twitter.com/RR2GPIicbB— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) November 20, 2021
अदालत ने कहा कि आर्यन खान के मोबाइल फोन से लिए गए व्हाट्सऐप चैट से पता चलता है कि ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जो दिखाता हो कि उसने, मर्चेंट और धमेचा और मामले के अन्य आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची हो.
इसमें यह भी कहा गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन खान का जो स्वीकृति बयान दर्ज किया है, उसपर केवल जांच के मकसद से गौर किया जा सकता है और उसका इस्तेमाल यह निष्कर्ष निकालने के लिए हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया है.
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Tags: 100 khabar, Aryan Khan, Bollywood drugs, Cruise Drugs Case, Drugs case, Nawab Malik, NCP
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