Parliament Winter Session Day 2: लोकसभा और राज्यसभा में आज पेश हो सकते हैं यह दो अहम बिल
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नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) के पहले दिन में दोनों सदनों ने विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने का विधेयक पारित किया. वहीं पिछले मानसून सत्र के दौरान 12 राज्यसभा सांसदों को उनके ‘हिंसक व्यवहार’ के लिए निलंबित कर दिया गया. आइए जानते हैं कि आज संसद में क्या होगा और कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे.
लोकसभा की बात करें तो आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Health Minister Mansukh Mandaviya) यहां सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 (The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020) पेश कर सकते हैं. संसद में पारित हो जाने एवं इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद केन्द्र सरकार इस अधिनियम पर अमल की तिथि को अधिसूचित करेगी. इसके बाद राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाएगा.
राष्ट्रीय बोर्ड भौतिक अवसंरचना, प्रयोगशाला एवं नैदानिक उपकरणों तथा क्लिनिकों एवं बैंकों में रखे जाने वाले विशेषज्ञों के लिए न्यूनतम मानक तय करने के लिए आचार संहिता निर्धारित करेगा, जिसका पालन क्लिनिक में काम करने वाले लोगों को करना होगा. केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के तीन महीनों के भीतर राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश इसके लिए राज्य बोर्डों और राज्य प्राधिकरणों का गठन करेंगे.
राज्य बोर्ड पर संबंधित राज्य में क्लिनिकों एवं बैंकों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों एवं योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी होगी. विधेयक में केन्द्रीय डेटाबेस के रख-रखाव तथा राष्ट्रीय बोर्ड के कामकाज में उसकी सहायता के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री एवं पंजीकरण प्राधिकरण का भी प्रावधान किया गया है. विधेयक में उन लोगों के लिए कठोर दंड का भी प्रस्ताव किया गया है, जो लिंग जांच, मानव भ्रूण अथवा जननकोष की बिक्री का काम करते हैं और इस तरह के गैर-कानूनी कार्यों के लिए एजेंसियां/गोरखधंधा/संगठन चलाते हैं.
इसके साथ ही राज्यसभा में जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 (The Dam Safety Bill, 2019) पेश कर सकते हैं. इसके विधेयक के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकरूप बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद मिलेगी, जिससे बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और इन बांधों से होने वाले लाभ सुरक्षित रहेंगे. इससे मानव जीवन, पशु और संपत्ति की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी.
विधेयक में देश में निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन तथा रख-रखाव का प्रावधान है, ताकि उनका सुरक्षित काम-काज सुनिश्चित किया जा सके. विधेयक में बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति गठित करने का प्रावधान है. यह समिति बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करेगी और आवश्यक नियमनों की सिफारिश करेगी. विधेयक में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन नियामक संस्था के रूप में करने का प्रावधान है. यह प्राधिकरण नीति, दिशा-निर्देश और देश में बांध सुरक्षा के लिए मानकों को लागू करेगा. विधेयक में राज्य सरकार द्वारा बांध सुरक्षा पर राज्य समिति गठित करने का प्रावधान है.
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