उत्तराखंड

Char Dham Yatra पर बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने अपर लिमिट हटाई, कोई भी जा सकता है धाम

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चार धाम में उमड़े श्रद्धालु. (File Photo)

चार धाम में उमड़े श्रद्धालु. (File Photo)

चार धाम यात्रा में रोज़ सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को प्रवेश देने के मामले में उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय में आवेदन दिया था कि संख्या को बढ़ाया जाए, जिस पर सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी.

नैनीताल. चार धाम यात्रा के मामले उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलने की खबर आई है. प्रतिदिन सीमित संख्या में यात्रियों को धामों में प्रवेश दिए जाने के हाई कोर्ट के फैसले में संशोधन के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या को बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर जा सकता है. बड़ी खबर यह आ रही है कि कोर्ट ने यात्रियों की संख्या अनलिमिटेड करने के आदेश दिए हैं. हालांकि कोर्ट ने ये आदेश देते हुए उत्तराखंड सरकार से कहा है कि सभी यात्रियों के लिए मेडिकल संबंधी तमाम इंतज़ाम पर्याप्त और त्वरित होने चाहिए. चारों धामों में मेडिकल सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर तैयार रखने के निर्देश भी हाई कोर्ट ने दिए.

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