उत्तराखंड

AAP की 300 यूनिट फ्री बिजली पर विवाद, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किल

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देहरादून. उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Election) को लेकर सियासत गर्म होने लगी है. चुनावी वादे किए जा रहे हैं. राजनीतिक पार्टियां फ्री की घोषणाएं कर रहीं हैं और इस बार यही मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली देने के संदर्भ में दाखिल केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी एकलपीठ में हुई. अब 8 दिसंबर पर इस पर चर्चा होगी.

जानकारी के मुताबिक देहरादून विकासनगर निवासी संजय जैन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. इसमेें कहा है कि आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोटियाल द्वारा उत्तराखंड की जनता को उनकी सरकार आने पर फ्री में 300 यूनिट बिजली देने का केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है. कहा गया कि इसमें शर्त रखी है कि पहले उन्हें पार्टी की ओर से जारी मोबाइल नम्बर पर मिस्ड कॉल करना है. इसके बाद उन्हें 300 यूनिट बिजली का गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है.

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसको लेकर व्यापक प्रचार कर रहे हैं. गारंटी कार्ड सदस्यों को संभाल के रखने को कहा जा रहा है और सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी ऐसा कहा जा रहा है. याचिकाकर्ता ने इसे पूरी तरह से अवैध प्रक्रिया बताया है. कहा गया है कि आप चुनावी लाभ के लिए ऐसा कर रही है. लिखित में रजिस्ट्रेशन कराना पूरी तरह असंवैधानिक है. इस मामले पर बुधवार को सुनवाई के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है.

याचिकर्ता ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी द्वारा 300 यूनिट फ्री में देने का कोई लिखित पत्र सरकार को नहीं दिया गया है. तरह के गारंटी कार्ड भराना लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के विरुद्ध है. यह कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी के आता है. इस पर आदर्श आचार संहिता के अंतगर्त रोक लगाई जाए. याचिकर्ता ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखंड आम आदमी के अजय कोठियाल को पक्षकार बनाया है।

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Tags: Dehradun news, Uttarakhand 300 Units Free Electricity, Uttarakhand high court



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