Delhi Riots: कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह मामले में फैसला सुरक्षित रखा, 17 नवंबर को अगली सुनवाई
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नई दिल्ली. पिछले साल हुए दिल्ली दगों (Delhi Riots) की साजिश के आरोपित जेएनयू छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) पर चल रहे राजद्रोह के मामले में सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने आदेश सुरक्षित रख लिया. इस मामले में 17 नवंबर को सुनवाई होगी. शरजील ने दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था. आरोप है कि उसने भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें देश को बांटने की बात कही गई थी. यही नहीं, कोर्ट ने एक मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं.
इस मामले में शरजील की जमानत अर्जी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट में विचाराधीन है. शरजील की तरफ से उसके वकील दलील दे चुके हैं कि उनके मुवक्किल ने केवल सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन किया था. किसी को दंगा करने के लिए नहीं उकसाया था.
वहीं, अभियोजन की तरफ से वरिष्ठ लोक अभियोजक अमित प्रसाद दलील दे चुके हैं कि शरजील के भाषण के किसी एक अंश पर नहीं बल्कि सभी कथनों पर गौर किया जाए, जिससे उसकी सही मंशा का पता चल सके.
बता दें कि जेएनयू छात्र शरजील पर आपराधिक साजिश, राष्ट्रद्रोह और धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप है. वहीं, दिल्ली पुलिस द्वारा इमाम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा असम पुलिस ने भी भाषणों को लेकर उसके खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत एक मामला दर्ज किया है. जबकि शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसी साल 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था.
5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय
कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक दूसरे मामले में आरोपी अशोक कुमार, अजय, शुभम, आरिफ और जितेंद्र के खिलाफ आरोप तय किये हैं. कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 144, 147, 148 , 149 के तहत आरोप तय किए गए हैं. वहीं, कोर्ट ने 4 आरोपियों के खिलाफ 302 की धारा जोड़ी है. इसके साथ कोर्ट ने यह माना इन सभी आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के द्वारा दिए गए सबूत और गवाह के बयान के आधार पर इन पर मामला बनता है.
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