उत्तराखंड

ऋषिकेश में मासूमों से रेप हत्या का केस: दून पुलिस की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में फिर खारिज, जानें वजह

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ऋषिकेश. ऋषिकेश (Rishikesh) में मासूम बच्चियों के रेप और हत्या के मामले में पुलिस को एक बार फिर झटका लगा है. बच्चियों से रेप और हत्या (rape murder) के मामले में दोषी को सजा दिलवाने को लेकर पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी. इस पर पुलिस की ओर से रखे गए तर्क कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सके. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी.

मामला 15 जून 2017 का है, जहां ऋषिकेश में दिलदहला देने वाली वारदात सामने आई थी. इस मामले में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा 13 साल और 3 साल की मासूम के साथ रेप किया गया था. रेप के बाद उनकी हत्या किए जाने की वारदात सामने आई थी. पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के बाद सक्ष्य जुटाते हुए गुरुद्वारे के सेवक परवान सिंह को आरोपी बनाकर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया था.

कोर्ट में मुकदमा चलाया गया, जिस पर गवाहों और सबूतों के साथ डीएनए रिपोर्ट के आधार पर देहरादून की पॉक्सो कोर्ट ने साल 2018 में परवान सिंह को दोषी मानते हुए इस जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई थी. सजा मिलने के बाद दोषी परवान सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में इस निर्णय के खिलाफ अपील की. हाईकोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई की. सुनवाई के बाद दोषी परवान सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया था.

हाईकोर्ट के इस निर्णय को चुनौती देते हुए दून पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दूसरी बार मामले की रिव्यू पिटीशन को खारिज किया है. इस मामले में एसएसपी देहरादून जन्मेजय खण्डूरी का कहना है कि एक बार फिर विधिक राय लेंगे.

आरोपी बरी तो फिर कौन है बच्चियों का कातिल ?

करीब 4 साल बीत जाने के बाद भी इस पूरे प्रकरण में अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि मासूम बच्चों का हत्यारा आखिर कौन है. क्योंकि पुलिस ने जिसे आरोपी बनाया था वो हाईकोर्ट से बाइज्जत बरी हो गया था. अभी तक न तो अग्रिम जांच के पुलिस को कोई आदेश मिले हैं और न ही पुलिस किसी ग्राउंड पर दोषी को पकड़ पाई है.

Tags: Dehradun news, Police review petition dismissed, Rishikesh girl rape case, Rishikesh news, Supreme Court, Uttarakhand News Today



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