रांची के वकील को रातों-रात गिरफ्तार कर पटना ले गई पुलिस, झारखंड हाईकोर्ट नाराज़
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झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में बिहार के गृह सचिव को प्रतिवादी मानते हुए 25 नवंबर तक इस पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है
Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने बीती रात रांची से वकील को गिरफ्तार कर पटना ले जाने पर बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रतीत होता है कि पटना पुलिस ने वकील का अपहरण किया है. इसके लिए क्यों नहीं दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाए
रांची/पटना. पटना (दानापुर) पुलिस की एक हकरत से झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) नाराज हो गया है. रांची के वकील रजनीश वर्धन को बिना किसी पूर्व सूचना के पटना पुलिस (Patna Police) घर से उठाकर अपने साथ ले गई है. मंगलवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने बिहार पुलिस (Bihar Police) की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रतीत होता है कि पटना पुलिस ने वकील का अपहरण किया है. इसके लिए क्यों नहीं दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाए.
अदालत ने कहा कि देर रात वकील को रांची स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर पटना पुलिस ले गयी. परिवार और वकील को उनकी गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताया गया. यह बिहार पुलिस की ज्यादती है और यह कानून को अपने हाथ में लेने जैसा है. हाईकोर्ट ने बिहार के गृह सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए उनसे इस पर 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही पटना और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को भी जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. दोनों अधिकारियों को यह बताने को कहा गया है कि किस परिस्थिति में वकील को सोमवार की रात गिरफ्तार किया गया है.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान रांची एसएसपी और दानापुर के एएसपी वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन जुड़े रहे.
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