राष्ट्रीय

सफल UPSC अभ्यर्थियों को पसंद की जगह, कैडर पाने का हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा केरल HC का फैसला

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Supreme Court UPSC News: सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “अखिल भारतीय सेवा के उम्मीदवार के रूप में आवेदक ने देश में कहीं भी सेवा देना स्वीकार किया है.”

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