40 साल पहले हुई शादी को ‘सॉफ्टवेयर’ मान्यता देने से कर रहा है इनकार! हाईकोर्ट पहुंचा दिल्ली का ये कपल
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नई दिल्ली. दिल्ली के एक दंपति को शादी के 40 साल बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन (Marriage Registration) के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है. इस दंपति का कहना है कि वे अपनी शादी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि साल 1981 में विवाह के समय कम उम्र होने की वजह से सॉफ्टवेयर उनका आवेदन मंजूर नहीं कर रहा है. इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. जस्टिस रेखा पिल्लई ने दिल्ली सरकार और अन्य से जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 23 दिसंबर को होगी. इस दंपति ने एडवोकेट जे एस मनन के माध्यम से कोर्ट में अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर याचिका दायर की है.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग से संपर्क किया था लेकिन उनके विवाह का पंजीयन नहीं हो सका. क्योंकि 28 मई 1981 को शादी के समय पति की आयु 21 वर्ष से कम और पत्नी की उम्र 18 साल से कम थी इसलिए सॉफ्टवेयर सिस्टम ने उनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया.
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याचिकाकर्ता ने कोर्ट से लगाई ये गुहार
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि वे इस मामले में संबंधित विभाग को स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 की पांचवीं अनुसूची के तहत उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दे. साथ ही यह निर्देश भी दिया जाए कि इसके लिए शादी से 30 दिन पहले नोटिस देने की जरूरत को भी खत्म किया जाए.
याचिका में इस दंपति ने कहा कि, उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 में निर्दिष्ट सेक्शन 15 से संबंधित सभी शर्तों का पालन किया है और शादी के रजिस्ट्रेशन के समय 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और यह विवाह 28 मई 1981 हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था.
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याचिकाकर्ता ने कहा कि विवाह के बाद से ही वे पति-पत्नी के रूप में वे अपना परिवार चला रहे हैं और उनके 4 बच्चे भी हैं.
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